हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को मिली मंजूरी
चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मानहानि केस रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कंगना रनौत ने एक बयान में 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर किसान आंदोलन में शामिल होने वाली महिला बताया था। महिला किसान ने कंगना रनौत बयान के खिलाफ कोई चली गई थी। कंगना रनौत ने केस को रद्द करने की मांग की थी लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
फिर से शुरू होगा मुकदमा
मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब मानहानि का केस फिर से खुल जाएगा। कंगना के खिलाफ यह मामला 2021 से रुका हुआ है। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया गया था। इन महिलाओं को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था। इसके खिलाफ पंजाब के बठिंडा की रहने वाली महिंदर कौर ने 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगान की उसी पोस्ट के खिलाफ बुजुर्ग ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा कोर्ट का रुख किया था।
कंगना ने हटा ली थी वह पोस्ट
विवाद खड़ा होने के बाद कंगना रनौत ने उस पोस्ट को बाद में हटा लिया था। कंगना ने इस पर कहा था कि उन्होंने एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था, लेकिन अब अदालत ने उनको राहत नहीं दी है। महिंदर कौर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने दिल्ली के शाहीन बाग की महिला से जोड़कर उनकी इमेज को खराब किया। मजिस्ट्रेट ने भी ये बात मानी थी कि कंगना का ये बयान महिंदर कौर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते कंगना को ज्यादा जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर कंगना की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।